नाबालिक की पीड़िता के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी पडोसी को 05 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया
बड़वानी -/न्यायाधीश विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी शर्मा ने अपने फैसले मे नाबालिक अजजा वर्ग पीड़िता के साथ छेडछाड करने के आरोप मे आरोपी को धारा 9/10 पाक्सो में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 354ख भादवि व 3(2)(अं) एसटी/एससी में 03-03 वर्ष का कठोर कारावास धारा 451,354 भादवि व धारा 3(1)(पप),3(2)(5) एसटी/एससी एवं में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 4500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 19 जून 2023 को रात करीब 08ः00 बजे फरियादीया उसके बच्चों को घर छोड़कर पडोस में दुकान पर सामान लेने के लिये गयी हुई थी। तब उसकी छोटी लड़की उसके पास दौड़कर आई और उसे बोला कि आरोपी पडोसी घर में आये और अभियोक्त्री को कपडे उतारने का बोल रहे है तो वह दौड़कर घर में गयी और फरियादीया ने अभियुक्त को पकड़कर घर से बाहर निकाला। उसकी लड़की/अभियोक्त्री डरी हुई थी और रो रही थी जिससे उस समय पूछताछ नहीं की। जब थोडी देर बाद उसने रोना बंद कर दिया तो उसने उसकी लड़की अभियोक्त्री से बातचीत की तो उसकी लड़की अभियोक्त्री ने उसे बताया कि पडोस का लडका घर में आया और उससे कहा की कपडे उतार नहीं तो वह उसे लकड़ी से मारेगा। उसने उक्त सारी घटना अपने परिवार वालों को बताई और घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। पीडीता मात्र 9 वर्ष की होने से मान. न्यायालय द्वारा मामले को गंभीर प्रवृती को होने से अभियुक्त को उक्त दंड से दंडित किया।