खाद्य विभाग के दल ने कार्यवाही कर बायोडीजल पंप को किया सील , अवेध रूप से बाहर से बॉयोडीजल बुलाकर किया जा रहा था विक्रय
सेंधवा से कपिलेश शर्मा – डॉ. राहुल फटिंग द्वारा जारी किये गये आदेश के पालन में गुरूवार 02 मई को विकासखंड निवाली के अंतर्गत संचालित खेड़ापति बायोडीजल पेट्रोल पंप की जांच राजस्व, खाद्य, नापतोल विभाग एवं आयल कंपनियों के अधिकारी द्वारा आकस्मिक रूप से की गई । जिसमें शासन निर्देश अनुसार आवश्यक रिकॉर्ड, बायोडीजल की बिक्री में अनियमिताएं, आवश्यक बोर्ड, बिक्री के बिल आदि नहीं पाए जाने पर बायोडीजल पंप को सील किया गया । तथा सैंपल लेकर आयल कंपनी की प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजे गए हैं, जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई जाने से मौके पर ही पंप सील किया गया है। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण निर्मित कर आगामी कार्यवाही हेतु प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। जाँच में अर्चना गिरवाल नायब तहसीलदार निवाली, यादव सेल्स अफसर इंडियन आयल, भोला मंडलोई कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, कैलाश मुकाती नापतोल निरीक्षक एवं विक्की ठाकुर राजस्व निरीक्षक शामिल रहे है ।